अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में ‘बिचौलिए’ क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दी

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में 'बिचौलिए' क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में कथित ‘बिचौलिए’ ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल शुरू होने में देरी को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर मामले में जेम्स को जमानत दे दी।
जेम्स की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने शर्तों के साथ जमानत दी, क्योंकि वह छह साल से ट्रायल का इंतजार करते हुए जेल में बंद है। पिछले साल सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उसकी याचिका खारिज किए जाने के बाद जेम्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
याचिका मंजूर करते हुए पीठ ने कहा, “तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और याचिकाकर्ता को 2018 में प्रत्यर्पित किए जाने और अब छह साल से अधिक समय से हिरासत में रहने और सीबीआई द्वारा दो चार्जशीट और पूरक चार्जशीट दाखिल करने के बाद, हम ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर जमानत देने के लिए इच्छुक हैं,” लाइव लॉ ने रिपोर्ट की।
कथित 3,600 करोड़ रुपये का घोटाला चॉपर डिजाइन और निर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है। ब्रिटिश नागरिक जेम्स को दिसंबर 2018 में भारत ने दुबई से प्रत्यर्पित किया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। जेम्स ने कथित तौर पर वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में हुए अवैध लेनदेन में मध्यस्थता की थी। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, फरवरी 2010 में हस्ताक्षरित सौदे से सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। सौदे के अनुसार, केंद्र ने 556.262 मिलियन यूरो की लागत से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की डिलीवरी मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी जेम्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें उन पर अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो की रिश्वत लेने का आरोप है।