कोलकाता की अदालत ने आरजी कर प्रशिक्षु डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई

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कोलकाता की अदालत ने आरजी कर प्रशिक्षु डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई

कोलकाता की अदालत ने आरजी कर प्रशिक्षु डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले में संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई

कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट का मानना ​​है कि यह घटना ‘दुर्लभतम’ मामला नहीं है, जिसके लिए दोषी को मौत की सजा दी जाए।

फैसला सुनाते हुए सियालदह सिविल और क्रिमिनल कोर्ट के जज अनिरबन दास ने रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि यह ‘दुर्लभतम में से दुर्लभतम’ मामला नहीं था। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को पीड़ित के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

इससे पहले, फैसले पर सुनवाई के दौरान, सीबीआई के वकील ने दोषी को अधिकतम सजा देने की दलील दी थी और अपराध को “दुर्लभतम में से दुर्लभतम” बताया था। एजेंसी के वकील ने अदालत से कहा, “हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए उच्चतम सजा की प्रार्थना करते हैं।”

रॉय ने दावा किया कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। रॉय ने अदालत से कहा, “मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी मुझे दोषी ठहराया गया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है।” अदालत ने शनिवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103 (1) के तहत रॉय को अपराध का दोषी पाया। पीठ ने कहा था कि न्यूनतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम सजा मृत्युदंड होगी। रॉय के वकील ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड देने के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार अपराध मृत्युदंड का हकदार नहीं है। पीड़ित, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन विभाग के दूसरे वर्ष के स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर को पिछले साल 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में मृत पाया गया था। शुरुआत में, कोलकाता पुलिस ने जांच का नेतृत्व किया और 24 घंटे के भीतर कोलकाता पुलिस के एक नागरिक स्वयंसेवक रॉय को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, पीड़ित के माता-पिता और आरजी कर के जूनियर डॉक्टरों ने मामले को संभालने के पुलिस के तरीके पर चिंता जताई और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया।

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