जस्टिस यशवंत वर्मा की बर्खास्तगी तय? ये तीन जज करेंगे उनके खिलाफ आरोपों की जांच

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जस्टिस यशवंत वर्मा की बर्खास्तगी तय? ये तीन जज करेंगे उनके खिलाफ आरोपों की जांच

जस्टिस यशवंत वर्मा की बर्खास्तगी तय? ये तीन जज करेंगे उनके खिलाफ आरोपों की जांच

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा नकदी वसूली विवाद में शामिल हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के नोटिस को स्वीकार करने के बाद बिरला ने लोकसभा में यह घोषणा की।

समिति के सदस्यों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य शामिल हैं।

बिरला ने कहा, “समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। (न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने का) प्रस्ताव जाँच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक लंबित रहेगा।”

14 मार्च को दिल्ली स्थित न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास के स्टोररूम में आग लगने के बाद जले हुए पैसों की गड्डियाँ मिली थीं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक आंतरिक जाँच पैनल ने उन्हें कदाचार का दोषी पाया है।

पिछले हफ़्ते, शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आंतरिक जाँच रिपोर्ट को अमान्य ठहराने की माँग की गई थी। उन्होंने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा संसद से उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने का आग्रह करने वाली 8 मई की सिफ़ारिश को भी रद्द करने की माँग की थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा का आचरण विश्वास पैदा करने वाला नहीं है, इसलिए उनकी याचिका की जाँच करने योग्य नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी में 30 तुगलक क्रीसेंट स्थित न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी बंगले में 14 मार्च की रात लगभग 11:35 बजे आग लग गई, जिसके बाद अग्निशमन के दौरान जले हुए पैसों की गड्डियाँ मिलीं।

विवाद बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा, जो उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।

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