शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है? जानिए क्यों सैफ अली खान को खोनी पड़ सकती है 15,000 करोड़ की संपत्ति

शत्रु संपत्ति अधिनियम क्या है? जानिए क्यों सैफ अली खान को खोनी पड़ सकती है 15,000 करोड़ की संपत्ति
हाल ही में अपने घर पर चाकू से किए गए हमले से उबर रहे अभिनेता सैफ अली खान अब एक और लड़ाई का सामना कर रहे हैं; इस बार उनकी पारिवारिक संपत्ति की कीमत 15,000 करोड़ रुपये है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2024 को भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्ति को “शत्रु संपत्ति” घोषित करने के सरकारी कदम के खिलाफ अभिनेता की याचिका को खारिज कर दिया। वह अभी भी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं।
राज्य सरकार ने एक नोटिस जारी कर कहा कि भोपाल के नवाब की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत अधिग्रहित की जाएगी।
शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 क्या है?
शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में प्रावधान है कि पाकिस्तान में नागरिकता लेने वाले लोगों के स्वामित्व वाली संपत्ति को शत्रु संपत्ति माना जा सकता है जिसे सरकार द्वारा जब्त किया जा सकता है। यह कानून 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद पारित किया गया था।
भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की तीन बेटियाँ थीं। उनमें से सबसे बड़ी आबिदा सुल्तान, विभाजन के बाद 1950 में पाकिस्तान चली गईं और उन्होंने भारतीय नागरिकता त्याग दी। दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं और असली वारिस बन गईं।
साजिदा के पोते सैफ अली खान को इन संपत्तियों का एक हिस्सा विरासत में मिला। कोर्ट ने 2019 में साजिदा को असली वारिस माना था। हालांकि, सरकार ने आबिदा के प्रवास का हवाला देते हुए दावा किया कि ये संपत्तियां “शत्रु संपत्ति” हैं।
शत्रु संपत्ति विभाग के संरक्षक द्वारा भोपाल नवाब की संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित किए जाने के बाद पटौदी परिवार ने 2015 में कोर्ट का रुख किया।
इनमें नूर-उस-सबा पैलेस, हबीबी का बंगला, अहमदाबाद पैलेस, दार-उस-सलाम, कोहेफ़िज़ प्रॉपर्टी और फ्लैग स्टाफ़ हाउस शामिल हैं, जहाँ सैफ अली खान बचपन में रहा करते थे।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने कहा कि संशोधित शत्रु संपत्ति अधिनियम, 2017 के तहत वैधानिक उपाय मौजूद है। उन्होंने पक्षों को 30 दिनों में इस संबंध में अभिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया।
सैफ अली खान पांच दिनों तक लीलावती अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मंगलवार को घर लौटे। बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम शहजाद द्वारा डकैती करने के लिए उनके घर में घुसने के बाद अभिनेता को छह बार चाकू घोंपा गया था।