सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई

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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड की एक अदालत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने रांची मजिस्ट्रेट अदालत में गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर गांधी के खिलाफ 2018 में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। अपने भाषण के दौरान, गांधी ने कथित तौर पर कहा कि “भाजपा सत्ता के नशे में है” और इसके नेता अमित शाह एक “हत्या के आरोपी” हैं। जबकि रांची मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुरू में नवीन झा की याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन रांची के न्यायिक आयुक्त द्वारा फैसले को पलटने और इसे समीक्षा के लिए वापस भेजने के बाद इसने नए आदेश जारी किए।

हालाँकि गांधी ने आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि गांधी के खिलाफ मामला बनता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय ने कहा था, “पहली नजर में, बयान से पता चलता है कि गांधी ने यह संकेत दिया कि भाजपा का नेतृत्व सत्ता के नशे में है और इसमें धोखेबाज व्यक्ति शामिल हैं।”

“इसका आगे यह भी मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यकर्ता ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों को अपना नेता मानेंगे। यह आरोप प्रथम दृष्टया प्रकृति में मानहानिकारक है।”

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