आंध्र प्रदेश पुलिस ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया, काफिले की गाड़ी ने वाईएसआरसीपी कार्यकर्ता को कुचला

आंध्र प्रदेश पुलिस ने जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया, काफिले की गाड़ी ने वाईएसआरसीपी कार्यकर्ता को कुचला
आंध्र प्रदेश पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। 18 जून को गुंटूर में एक रैली के दौरान उनकी कार ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता को कुचल दिया था। पुलिस के अनुसार, रेड्डी के अलावा उनके ड्राइवर और वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। यह घातक घटना 18 जून को पलनाडु जिले के रेंटापल्ला गांव में हुई, जब रेड्डी एक साल पहले आत्महत्या करने वाले वाईएसआरसीपी नेता के परिवार के सदस्यों से मिलने जा रहे थे। यह घटना तब हुई जब रेड्डी का काफिला इटुकुरु बाईपास से गुजर रहा था।
रविवार को गुंटूर जिले के पुलिस अधीक्षक एस. सतीश कुमार ने बताया कि वाईएसआरसीपी कार्यकर्ता सिंगैया को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुमार ने कहा, “विभिन्न साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद पता चला कि मृतक रेड्डी के वाहन के पहियों के नीचे देखा गया था।” हालांकि पुलिस ने पहले सिंगैया की पत्नी चीली लुरधु मैरी की शिकायत के आधार पर लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन घटना के वीडियो फुटेज का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आरोप बदल दिए। पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया, “सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन विजुअल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने पुष्टि की कि मृतक को काफिले में पूर्व सीएम के वाहन ने कुचल दिया था।” इसके बाद पुलिस ने आरोपों में बदलाव करते हुए धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और बीएनएस की धारा 49 (उकसाना) को शामिल किया और इसमें शामिल परिस्थितियों की जांच तेज कर दी। गुंटूर एसपी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा रेड्डी के ड्राइवर रमना रेड्डी, निजी सहायक के. नागेश्वर रेड्डी, वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता वाई.वी. सुब्बारेड्डी, पूर्व विधायक पर्नी वेंकटरमैया और पूर्व मंत्री विदादला रजनी को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उचित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।