कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को POCSO मामले में अग्रिम जमानत मिली

कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा को POCSO मामले में अग्रिम जमानत मिली
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर फरवरी 2024 में अपनी मां के साथ नेता से मिलने गई 17 वर्षीय लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। मामले में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने पूर्व मुख्यमंत्री को अग्रिम जमानत दे दी। पीठ ने पहले मामले में नेता को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए, पीठ ने आदेश दिया, “याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। संज्ञान लेने का आदेश निरस्त माना जाता है। अपराध और जांच और अंतिम रिपोर्ट बरकरार है। मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया है। सभी विवाद खुले हैं,” लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया।
भाजपा नेता पर आरोप है कि उन्होंने किशोरी का यौन उत्पीड़न किया, जबकि वह अपनी मां के साथ किसी अन्य मामले में समाधान के लिए उनसे मिलने गई थी। पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 2 फरवरी को वह येदियुरप्पा के आवास पर गई थी और व्यापार से संबंधित धोखाधड़ी के मामले को सुलझाने के लिए उनसे मदद मांगी थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि येदियुरप्पा ने “नौ मिनट” तक उसकी समस्याओं को सुना और पूरी बातचीत के दौरान येदियुरप्पा उसकी बेटी का हाथ पकड़े रहे। उसने यह भी आरोप लगाया कि बाद में येदियुरप्पा नाबालिग लड़की को एक कमरे में ले गए और उसे गलत तरीके से छूकर उसका यौन उत्पीड़न किया।